कोरोना के प्रतिबंध के लिए राज्य के शहरी क्षेत्र में सभी शाला, महाविद्यालय, मॉल्स 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय

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मुंबई, 14/03/2020: राज्य में कोरोना विषाणू का प्रादुर्भाव रखने के लिए संक्रामक बीमारी प्रतिबंध कानून लागू किया गया है. सावधानी के उपाय के तौर पर सभी  महापालिकानगरपालिकानगरपंचायत के शहरी क्षेत्र की सभी मॉल्स, शालामहाविद्यालय और आंगनबाड़ी 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है. इस समय में परीक्षाएं शुरू रहेगी. ग्रामीण क्षेत्र की शालामहाविद्यालय शुरू रहेंगेऐसी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज विधानसभा में ज्ञापन द्वारा दी. इस दौरान राज्य में कोरोना के  31 मरीज पाए गए हैऐसा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया.

इस संदर्भ में ज्ञापन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा किकोरोना के मरीज पाए जा रहे है. समय पर यह संसर्ग रोकने के लिए राज्य में संक्रामक बीमारी प्रतिबंध कानून लागू किया गया. राज्य के सिनेमाघरनाट्यगृहस्विमिंग पूलजिम बंद करने का निर्णय लिया गया है. इस संदर्भ में राज्य के सभी जिलाधिकारी महापालिका आयुक्तपुलिस प्रशासन को राज्य सरकार सूचना निर्गमित की गई है.

राज्य में शहरी क्षेत्र में सभी शालामहाविद्यालयआंगनबाड़ी भी 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए है. इस समय में मंडल की परिक्षा शुरू रहेगीऐसा स्पष्ट करते हुए परिक्षा के समय में बीमार विद्यार्थी शाला में न आए इसकी सावधानी  पालक और शाला प्रशासन द्वारा बरती जाएऐसी सूचना भी दी गई है.

राज्य में अगले आदेश तक सभी सरकारीव्यावसायिकयात्राधार्मिकक्रीड़ा विषयक कार्यक्रम रद्द करने के निर्देश भी प्रशासन को दिए गए है. इस बीमारी की गंभीरता को पहचानकर सबके द्वारा संक्रामक बीमारी के प्रतिबंध के लिए प्रशासन को सहयोग करेंऐसा आवाहन स्वास्थ्य मंत्री ने किया.

इस दौरानराज्य में अबतक 31 मरीज कोरोना पोझिटिव पाए गए हैं.  पुणे में 15मुंबई -5रायगड -1कल्याण- 1अहमदनगर- 1नागपुर- 4ठाणे -1यवतमाल 2कल्याण में 1 मरीज पाया गया है.