कोरोना के प्रतिबंध के लिए राज्य के शहरी क्षेत्र में सभी शाला, महाविद्यालय, मॉल्स 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय

मुंबई, 14/03/2020: राज्य में कोरोना विषाणू का प्रादुर्भाव रखने के लिए संक्रामक बीमारी प्रतिबंध कानून लागू किया गया है. सावधानी के उपाय के तौर पर सभी महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत के शहरी क्षेत्र की सभी मॉल्स, शाला, महाविद्यालय और आंगनबाड़ी 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है. इस समय में परीक्षाएं शुरू रहेगी. ग्रामीण क्षेत्र की शाला, महाविद्यालय शुरू रहेंगे, ऐसी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज विधानसभा में ज्ञापन द्वारा दी. इस दौरान राज्य में कोरोना के 31 मरीज पाए गए है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया.
इस संदर्भ में ज्ञापन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा कि, कोरोना के मरीज पाए जा रहे है. समय पर यह संसर्ग रोकने के लिए राज्य में संक्रामक बीमारी प्रतिबंध कानून लागू किया गया. राज्य के सिनेमाघर, नाट्यगृह, स्विमिंग पूल, जिम बंद करने का निर्णय लिया गया है. इस संदर्भ में राज्य के सभी जिलाधिकारी महापालिका आयुक्त, पुलिस प्रशासन को राज्य सरकार सूचना निर्गमित की गई है.
राज्य में शहरी क्षेत्र में सभी शाला, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी भी 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए है. इस समय में मंडल की परिक्षा शुरू रहेगी, ऐसा स्पष्ट करते हुए परिक्षा के समय में बीमार विद्यार्थी शाला में न आए इसकी सावधानी पालक और शाला प्रशासन द्वारा बरती जाए, ऐसी सूचना भी दी गई है.
राज्य में अगले आदेश तक सभी सरकारी, व्यावसायिक, यात्रा, धार्मिक, क्रीड़ा विषयक कार्यक्रम रद्द करने के निर्देश भी प्रशासन को दिए गए है. इस बीमारी की गंभीरता को पहचानकर सबके द्वारा संक्रामक बीमारी के प्रतिबंध के लिए प्रशासन को सहयोग करें, ऐसा आवाहन स्वास्थ्य मंत्री ने किया.
इस दौरान, राज्य में अबतक 31 मरीज कोरोना पोझिटिव पाए गए हैं. पुणे में 15, मुंबई -5, रायगड -1, कल्याण- 1, अहमदनगर- 1, नागपुर- 4, ठाणे -1, यवतमाल 2, कल्याण में 1 मरीज पाया गया है.